जिल्हा सेतू समिती, नांदेड ची नोंदणी संस्था नोंदणी अधिनियम,1860 चा अधिनियम 21 नुसार दिनांक 12.02.2011 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम 1950 चा अधिनियम 29 नुसार करण्यात आलेली आहे. त्यानूसार सेतू समितीतीची रचना खालील प्रमाणे आहेत.
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1 |
जिल्हाधिकारी |
अध्यक्ष |
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2 |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषरद |
सदस्य |
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3 |
जिल्हा पोलीस अधिक्षक, |
सदस्य |
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4 |
अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क |
सदस्य |
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5 |
जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख |
सदस्य |
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6 |
उप प्रादेशिक परिवाहन अधिकारी) |
सदस्य |
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7 |
जन संपर्क अधिकारी, दुरसंचार विभाग |
सदस्य |
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8 |
मुख लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद |
सदस्य |
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9 |
प्राध्यापक,श्री गुरु गोविंदसिंघजी अभियांत्रीक महाविद्यालय |
सदस्य |
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10 |
विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी |
सदस्य |
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11 |
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी |
सदस्य |
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12 |
प्राचार्य,शासकिय तंत्र निकेतन |
सदस्य |
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13 |
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद |
सदस्य |
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14 |
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद |
सदस्य |
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15 |
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद |
सदस्य |
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16 |
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद |
सदस्य |
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17 |
जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी |
सदस्य |
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18 |
निवासी उपजिल्हाधिकारी |
सदस्य सचिव |
जिल्हा सेतू समितीचे कार्य
राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या निकषानूसार सेतू केंद्र कार्यान्वित करणे, नविन सेतू केंद्राची ठिकाणे निश्चित करणे,प्रत्येक केंद्रामार्फत उपलब्ध करावयाच्या सेवा निश्चित करणे आणि या केंद्राच्या कामकाजांचा अवधी निश्चित करणे, केंदावर देखरेख ठेवणे, नागरिकांना पुरविलेल्या सेवेच्या आधारे सुविधा आकार स्विकारणे, केंद्र उभे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, जिल्हयातील केंद्र चालविण्याकरिता संस्था नियुक्त करणे, पुरविण्यात येणा-या सेवांच्या स्तरावर आधारीत करारानूसार या संस्थांना रक्कम अदा करणे, सेतू केंद्रामार्फत विविध मुदतीत सेवा उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्यास ही जबाबतदारी निश्चित करणे, केंद्राच्या उत्पन्नाचे स्वतंत्र लेखे ठेवणे, नवीन सेवा सुरू करणे,सेवेतील सुधारणा करणे व त्या बाबत राज्यस्तरावर उपाय सुचविणे इ.
सेतू समिती,नांदेड सामान्य जनेतेला विविध शासकिय सेवा मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम,वित्त,वेळ यांचा अपव्यय टाळून त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सेवा सेतू केंद्राच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हा एक प्रमुख उद्देश आहे.